पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) | Public safty act

पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA)

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Public Safety Act

पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है. यह कानून 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था। क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे. पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ इस अधिनियम को एक निवारक के रूप में लाए थे, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के दो साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया था. और मजे की बात तो यह है कि जिसने यह कानुन लाया था आज उसी के बेटे को इस कानून के तहत नजरबंद किया गया है।

और अब यह जीनते है की किन किन परिस्थितियों मे इस कानून को लागू किया जा सकता है। ऐसी कोई भी परिस्थिती जिसमे किसी खास व्यक्ति या समुदाय से आम जनो को जान माल या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। उस परिस्थिती मे यह कानून लागू किया जा सकता है।

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